पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा बीएसएफ में 10% आरक्षण

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महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी।

सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियमों, 2015 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के जरिये इस आशय की घोषणा की गई है। यह घोषणा नौ मार्च से प्रभावी हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को बीएसएफ में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट हासिल होगी, जबकि बाद के बैचों के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में तीनवर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 14 जून को साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष आयुवर्ग के युवाओं की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए चार वर्षीय अनुबंध आधारित अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और हर बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में नियमित भर्ती का मौका मिलेगा। योजना की घोषणा के समय ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था कि शेष 75 प्रतिशत पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों व असम राइफल्स में 10 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

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