FSSAI का क्या मतलब होता है, यह खाद्य पदार्थों पर क्यों लगा होता है?

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FSSAI: आपने मार्केट से food products के पैकेट जैसे नूडल्स, चायपत्ती, बिस्किट एवं मसालों आदि को खरीदते समय FSSAI के मार्क को देखा ही होगा। यह मार्केट में मिलने वाले तमाम food products के पैकेट पर अंकित रहता है। भारत में मिलने वाले food products पर FSSAI का मार्क होना अनिवार्य है इसके लिए खाद्य कंपनियों को FSSAI से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होता है। FSSAI खाद्य पदार्थों के quality को सुनिश्चित करता है। अगर आप बिना FSSAI से registered खाद्य सामान खरीदते हैं और उसका आपके स्वास्थ्य पर  नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं होती है। ऐसे में यह सवाल उठता है की FSSAI kya hai और यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित करता है और अभी तक इसका क्या प्रभाव देखा गया है।

FSSAI क्या है?

FSSAI यानी “food safety and standards authority of India” भारत में फूड बिजनेस को operate करती है। यह भारत सरकार की एक autonomous body है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। FSSAI को 2008 में setup किया गया था लेकिन इसने 2011 से काम करना शुरू किया। FSSAI का headquarter न्यू दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि शहर में स्थित है।

Works of FSSAI

  • भारत में FSSAI FPO (food processing operaters) को रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस प्रदान करती है।
  • FSSAI का एक rules and regulations है जो खाद्य कंपनियों को पालन करना होता है।
  • किसी भी खाद्य कंपनी को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रदान करने से पहले FSSAI उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की quality को सुनिश्चित करती है।
  • FSSAI समयानुसार अपने नीतियों में बदलाव के साथ rules and regulations तय करती है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, खाद्य कंपनियों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है।
  • FSSAI खाद्य पदार्थों से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करती है एवं अच्छी क्वालिटी के खाद्य पदार्थों के उपयोग करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाती है।
  • FSSAI खाद्य पदार्थों में पोषाहार मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के उपयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है की मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं से मुक्त खाद्य पदार्थ ही बाजार में पहुंचे।
  • रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता: FSSAI भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उनमें पोषाहार की निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करता है एवं खाद्य पदार्थ बनाने वाले कंपनियों के लिए रूल एवं रेगुलेशन तय करता है। खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है की वे FSSAI से लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। FSSAI उनके फूड प्रोडक्ट्स के सैंपल की जांच करता है और उचित मानदंडों को पूरा करने पर उन्हें लाइसेंस प्रदान करता है।

Food safety awareness

FSSAI ने तो food products की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के लिए मानक तो तय कर दिए हैं जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए जागरूकता फैलाता है ऐसे में अब आप लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि FSSAI द्वारा सत्यापित उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें।

यहाँ पढ़े: ISI marks क्या होते हैं, ISI किसी वस्तु की Quality को कैसे निर्धारित करता है? पूरी जानकारी।

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