Uttar pradesh bhagya laxmi yojana: दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने प्रदेश के बेटियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम Uttar pradesh bhagya laxmi yojana है, इसी योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर 21 वर्ष तक यानी शादी तक लड़कियों को 50,000 की राशि दी जाएगी, साथ में बच्ची के मां को भी कुछ राशि दी जाएगी। इस ब्लॉग में हम भाग्य लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन, इसकी शुरुआत, इस योजना के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे।
क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना? – Uttar Pradesh bhagya laxmi yojana
Bhagya laxmi yojana, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार में जन्मी बच्ची को 50,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है और साथ में बच्ची की मां को 5,100 रुपये की राशि सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है ताकि अपने बच्चे को पोषण युक्त आहार दे सके और खुद भी पोषण युक्त आहार ग्रहण करें ताकि बच्चे स्वस्थ रहे दरअसल गरीब परिवार में स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे बच्चे को काफी नुकसान पहुंचता है जन्म के समय, इसलिए यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के जरिए गरीब परिवार में भ्रूण हत्या में कमी देखने को मिलेगी।
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उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य? (Main Objective of Uttar Pradesh Bhagya laxmi Yojana)
- गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के भ्रूण हत्या को कम करना।
- गरीब परिवार में जन्मी बेटियों को पोषण आहार मुहैया कराना।
- ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।
- लिंग भेदभाव को कम करना।
- लड़कियों के उम्र से पहले शादी के दवा को कम करना।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ (Benefits of Uttar Pradesh Bhagya laxmi Yojana)
- इस योजना के तहत गरीब परिवार में जन्मी बेटी को 50,000 रुपये तुरंत मुहैया कराना।
- इस योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर मां को भी 5,100 रुपये आर्थिक मदद के तौर पर मिलता है।
- बेटी को कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये की धनराशि मिलती है।
- बेटी को कक्षा आठवीं पहुंचने पर 5,000 रुपये की धनराशि मिलती है।
- कक्षा दसवीं पहुंचने पर 7,000 रुपये की धनराशि मिलती है।
- 12वीं पास करने पर 8,000 रुपये की धनराशि मिलती है।
- वही लड़की की उम्र 21 साल हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है ताकि शादी के समय माता-पिता शादी का खर्चा उठा सकें।
Uttar pradesh bhagya laxmi yojana का लाभ कौन कौन उठा सकता है?
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- 1 बीपीएल परिवार के दो बच्चियों को ही इसका लाभ मिल सकता है।
- बच्ची की शादी 18 साल से कम की उम्र में नहीं होनी चाहिए।
- बच्ची के जन्म के 1 साल के भीतर ही भाग्यलक्ष्मी योजना में नामांकन कराना अनिवार्य है।
- भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से बच्ची का टीकाकरण कराना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required to avail the benefits of Uttar Pradesh Bhagya laxmi Yojana)
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्ची के माता पिता का आधार कार्ड
- माता पिता का आय प्रमाण पत्र
- माता पिता का जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in/ पर जाना होगा।
आवेदन फार्म को उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना पीडीएफ फार्म डाउनलोड कर ले।
आवेदन फार्म को सही-सही भरकर पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर ले।
उसके बाद आवेदन फॉर्म को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला बाल विकास कार्यालय में जमा कर दे।
इसके साथ ही आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया खत्म हो गई, समय-समय पर इसकी जानकारी संबंधित विभाग और आंगनबाड़ी सेविका से लेते रहे।
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